सहारा निवेशकों के लौटेंगे पैसे! सुप्रीम कोर्ट ने जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह की याचिका स्वीकार की, 5000 करोड़ का होगा आवंटन
Sahara investors Big Update सहारा निवेशकों के लिए आज एक राहत की खबर मिली है। उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद बंधी है। दरअसल
बता दें कि केंद्र ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। केंद्र ने यह राशि सेबी-सहारा सहारा-सेबी एस्क्रो खाते से देने की मांग की थी।
You must be logged in to post a comment.