CM Bal Ashirwad Yojna: अब बच्चों को मिलेगी पेंशन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी
CM Bal Ashirwad Yojna: अब बच्चों को मिलेगी पेंशन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी ।मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ₹4000 प्रति माह सहायता राशि दी जाती है और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को इंटर्नशिप अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान ₹5000 मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अब सभी अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी। इससे पहले तक यह योजना केवल कोविड-19 से दंपति की मृत्यु की स्थिति में ही दी जा रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर जिले की गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत हुए 2100 कन्याओं के विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ₹4000 प्रति माह सहायता राशि दी जाती है और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को इंटर्नशिप अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान ₹5000 मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। दिनांक 11 मार्च 2023 से पहले तक इस योजना के लिए यह निर्धारित शर्त थी कि अनाथ बच्चे के माता एवं पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।
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जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता की मृत्यु का कारण कुछ भी हो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा के बाद मध्यप्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता की मृत्यु का कारण कुछ भी हो। यदि दोनों की मृत्यु हो गई है तो इस योजना के तहत उन्हें पात्रता प्राप्त होगी। समाचार लिखे जाने तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी।
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