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नींद में स्कूल शिक्षा विभाग: हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन कर दिया लेकिन नवीन पदस्थापना करना भूल गए

नींद में स्कूल शिक्षा विभाग: हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन कर दिया लेकिन नवीन पदस्थापना करना भूल गए । मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पदक प्राप्त उच्च श्रेणी शिक्षकों की प्रमोशन लिस्ट जारी करनी ही पड़ी।

यह लिस्ट इतनी हड़बड़ी में जारी की गई कि, प्रमोशन के बाद उनकी नवीन पदस्थापना कहां होगी इसका उल्लेख तक नहीं किया गया। बताया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त हाई कोर्ट की कार्यवाही की जग में आ गए

शिक्षकों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मामला- फ्लैशबैक

श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, गणेश राम कोरी, सतीश पयासी, टी आर यदुवंशी, क्रमशः सागर एवम नर्मदापुरम जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक के रुप में कार्यरत थे। उपरोक्त कर्मचारी/शिक्षक राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हैं। तदनुसार, उन्हें मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में अनुसूची 6 जोड़ने हेतु राजपत्र दिनाँक 10/05/2012 जारी किया गया था।
संशोधित नियम के अनुसार कर्मचारीगण को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर आउट ऑफ टर्न पद्दोन्ति दी जानी थी परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही किये जाने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी।
उनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने अनुसार कर्मचारीगण मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 की संसोधित अनुसूची 6 के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 अनुसार भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के पात्र थे।

लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त, हाई कोर्ट की कार्रवाई की जद में आ गए थे

सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकगण के प्रमोशन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। उच्च श्रेणी शिक्षको के पैरोकार अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर हाई कोर्ट जबलपुर ने विभाग को निर्देश जारी कर शिक्षकगण के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 60 दिवस के अंदर कार्यवाही के निर्देश जारी किए जारी किए थे।
हाई  कोर्ट जबलपुर  के आदेश के पालन में, आयुक्त लोकशिक्षण ने विभागीय पद्दोनति समिति की सिफारिश के आधार पर, 4 उच्च श्रेणी शिक्षाको को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर पद्दोन्नति प्रदान करने के आदेश दिनांक 04/03/23 को जारी कर दिये हैं।
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