yol kapanıevden eve nakliyatTikTok Takipçi Satın AlKepez haberhttps://listewp.com/keçiören evden eve nakliyatonline bebek mağazasıiqos tereaistanbul saç ekimiimplantizmir saç ekimiankara evden eve nakliyatgaziantep evden eve nakliyatSu Arıtmayol kapanıevden eve nakliyatTikTok Takipçi Satın AlKepez haberhttps://listewp.com/keçiören evden eve nakliyatonline bebek mağazasıiqos tereaistanbul saç ekimiimplantizmir saç ekimiankara evden eve nakliyatgaziantep evden eve nakliyatSu Arıtma

Jabalpur High Court Decision: 3 माह के भीतर होगा नायब तहसीलदारों का प्रमोशन, कटनी जबलपुर सहित 55 लाेगों के हक में आया यह फैसला

Jabalpur High Court Decision: 3 माह के भीतर होगा नायब तहसीलदारों का प्रमोशन, कटनी जबलपुर सहित 55 लाेगों के हक में आया यह फैसला  कटनी।  राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदारों के प्रमोशन में प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रमोशन के लिए डीपीसी नहीं की गई। इस कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन को निर्देशित किया है कि वह नायब तहसीलदारों के प्रमोशन मामले में 90 दिन के भीतर फैसला करे। 29 नवंबर 2016 को एक आदेश जारी हुआ था परंतु उसका पालन आज दिनांक तक नहीं हुआ

 

29 नवंबर 2016 को एक आदेश जारी हुआ था

 

इसे भी पढ़ें-  Ladli Behna Yojana e-Kyc जरूरी खबर, आधार और समग्र आईडी की जानकारी का मिलान आवश्यक, समय रहते कर लें अपडेट वरना अटक जाएगा फार्म

उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर 2016 को एक आदेश जारी हुआ था परंतु उसका पालन आज दिनांक तक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के 55 नायब तहसीलदारों ने उस आदेश का पालन करवाने हेतु हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी।
दमोह निवासी विकास चंद जैन सहित कटनी, सागर, रीवा, सिंगरौली, पन्ना, सीहोर, बुरहानपुर, उमरिया, विदिशा, छिंदवाड़ा व अन्य जिलों में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ 55 अधिकारियों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन ने 29 नवंबर, 2016 को एक आदेश जारी कर नायब तहसीलदार के प्रमोशन के लिए पांच वर्ष के अनुभव की शर्त को शिथिल करते हुए उसे तीन वर्ष कर दिया था। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रमोशन के लिए डीपीसी नहीं की गई। इस कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

इसे भी पढ़ें-  MP IAS Transfer news भाप्रसे के अधिकारियों के तबादले तथा नई पदस्थापना, देखें कौन कहां हुआ पदस्थ

उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2016 को जारी हुए आदेश का पालन करने हेतु आदेश जारी नहीं किया, लेकिन इस मामले के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन पूर्व में पारित निर्णयों व सरकार के 29 नवंबर 2016 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार कर उचित निर्णय पारित करे। इस पूरी कार्रवाई के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

izmir escortporno izleYalova escortizmir escortpornokartal escortankara escortonline escortizmir escortizmir escortbodrum escortAntalya escortonwin girişHacklink satın alKastamonu escortMuğla EscortIsparta escorthttps://escortonline.organkara escortkayseri escortçankaya escortkızılay escortetlik escortizmir escortporno izleYalova escortizmir escortpornokartal escortankara escortonline escortizmir escortizmir escortbodrum escortAntalya escortonwin girişHacklink satın alKastamonu escortMuğla EscortIsparta escorthttps://escortonline.organkara escortkayseri escortçankaya escortkızılay escortetlik escort