yol kapanıevden eve nakliyatTikTok Takipçi Satın AlKepez haberhttps://listewp.com/keçiören evden eve nakliyatonline bebek mağazasıiqos tereaistanbul saç ekimiimplantizmir saç ekimiankara evden eve nakliyatgaziantep evden eve nakliyatSu Arıtma

ढीमरखेड़ा बारात आए युवक की नृशंस हत्या : आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कटनी । बारात आए युवक की नृशंस हत्या : ढीमरखेड़ा की घटना में आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गौरा में लगभग 7 वर्ष पूर्व बारात आए युवक की सिर में पत्थर पटक कर की गई नृशंस हत्या के मामले में पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने आरोपी नरेश सेन व सोनू सेन को धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामला ढीमरखेडा थाना अंतर्गत ग्राम गौरा स्थित नया बांध की मेड़ का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतक अंकित उर्फ गोलू अपने चाचा संतोष कुमार के साथ 2 मार्च 2016 को घर से शाम 5 बजे गिदुरहा गया था।

 

वहां से बारात में गौरा आया था। बारात में काफी लोग आये थे। बारात 11 बजे बारात लगी, उसी समय से अंकित उर्फ गोलू सेन नहीं दिखा। तब संतोष ने सोचा की वह कहीं सो गया होगा। सुबह लगभग 5 बजे घर वापस जाने के लिये अंकित उर्फ गोलू का पता किया तो मंडप के नीचे संतोष को इंद्रकुमार सेन ने बताया कि उसे राजेश बाघरी ने बताया है कि नया बांध की मेड़ में एक लडक़ा मरा हुआ पड़ा है। तब संतोष अखिलेश सेन के साथ गौरा के नया बांध के मेड़ में आकर देखा।

इसे भी पढ़ें-  पहली क्राइम मीटिंग में एक्शन में नजर आए कटनी के नए पुलिस कप्तान अभिजीत रंजन

डैम की मेड़ में अंकित उर्फ गोलू मृत अवस्था में पड़ा था। उसका चेहरा दिख रहा था, जिसे संतोष ने चेहरा व कपड़ा देखकर पहचाना की लाश भतीजे अंकित उर्फ गोलू की है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण में प्रथम दृष्टया धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत शर्मा द्वारा की गई।

पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या

विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना एवं साक्षियों के आधार पर आरोपी नरेश सेन, सोनी सेन और तनवीर अ तर को तलाश कर घेराबंदी कर जबलपुर में पकड़ा गया। जहां पूछताछ पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश पर से एकराय होकर लकडी का खूंटा और पत्थर को सिर में पटक कर अंकित उर्फ गोलू की हत्या की गई और उसके पास रखे मोबाईल और रूपये भी निकाल लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से जप्त सामान व अन्य साक्ष्य के आधार पर धारा 302,201, 404 का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इसे भी पढ़ें-  Katni New SP नए पुलिस कप्तान अभि रंजन ने महिला सुरक्षा एवं सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने को बताई अपनी प्राथमिकता

इनको हुई सजा

प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा समस्त सारवान साक्षी एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित कराया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी नरेश सेन एवं सोनू सेन को धारा 302 का आरोप प्रमाणित पाते हुये दोनों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं तीसरे आरोपी तनवीर अ तर के विरूद्ध मामला साबित न पाते हुये उसे समस्त आरोप से दोषमुक्त किया गया।

izmir escortporno izleYalova escortizmir escortpornokartal escortankara escortonline escortizmir escortizmir escortbodrum escortAntalya escortonwin girişHacklink satın alKastamonu escortMuğla EscortIsparta escorthttps://escortonline.organkara escortkayseri escortçankaya escortkızılay escortetlik escort