लॉक डाउन के पहले कटनी के बाजार में भारी भीड़, अफरा तफ़री, कई जगह जाम
कटनी। राज्य शासन (State government) द्वारा शनिवार-रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई। जिसके बाद कटनी (Katni) में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू होने से पहले ही लोगों की बाजारों में खासी भीड़ रही। लोग सामान खरीदने के लिए घरों से कड़ी धूप में भी निकले। वैश्विक महामारी कोरोना (Corona) की दूसरी लहर को रोकने के लिए राज्य शासन (State government) द्वारा शनिवार-रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई थी। इधर कटनी में 7 दिन का टोटल लॉक डाउन कलेक्टर ने घोषित कर दिया।
आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह में कटनी में कोरोना संक्रमित की संख्या विस्फोटक होने के बाद यह कदम उठाया गया।
आज शाम 6 बजे से लॉक डाउन लागू हो गया जिसके बाद कटनी में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही लोगों की बाजारों में खासी भीड़ रही। लोग सामान खरीदने के लिए घरों से कड़ी धूप में भी निकले। जिसके कारण बाजार में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
के स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। झंडा बाजार, सुभाष चौक, गर्ग चौक, स्टेशन रोड, गोलबाजार आदि क्षेत्रों में भारी भीड़ नजर आई, पेट्रोल पम्पो में भी भीड़ थी तो वहीं गर्ग चौक स्थित पेट्रोल पंप में एन वक्त मशीन खराब होने का बोर्ड लगा दिया गया। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपदा में अवसर देख जमकर चांदी काटी
वही कटनी कलेक्टर (Katni Collector) प्रियंक मिश्रा व एसपी (SP) मयंक अवस्थी ने जिलेवासियों से लाकडाउन की अवधि में घरों में ही रहने की अपील की है।
लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों में प्रतिबंध से छूट रहेगी
कलेक्टर ने बताया कि आवागमन एवं सार्वाजनिक परिवहन के ऐसे साधन एवं अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो देवास नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। केमिस्ट-मेडीकल की दुकानें, राशन दुकान (सार्वजनीक वितरण प्रणाली के तहत) अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध डेयरीया, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आवागमन में छूट रहेगी। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी /कर्मचारियों का आवागमन में छूट रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी, एम्बुलेंस,फायर ब्रिगेड सेवाए, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मचारीगणों को आवागमन के लिए परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक को टिकट दिखना अनिवार्य होगा।
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