‘लोकपाल का ड्राइवर वही बनेगा, जो जीवनसाथी के प्रति होगा वफादार’
‘लोकपाल का ड्राइवर वही बनेगा, जो जीवनसाथी के प्रति होगा वफादार’ रक्षा मंत्रालय के पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशक की संस्तुति पर ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन का मौका दिया जाएगा, जिन्होंने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष तक सेवा की हो। उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास होने का प्रमाण पत्र हो…
विस्तार
लोकपाल का ड्राइवर कौन होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी और उसे वेतन कितना दिया जाए, ये सब तय करने के लिए कार्मिक, लोक प्रशासन और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने खासी मशक्कत की है। इस बारे में जारी की गई अधिसूचना ‘लोकपाल (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2020’ के तहत ड्राइवर की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
इसमें एक योग्यता बेहद खास है। लोकपाल का ड्राइवर वही व्यक्ति हो सकता है, जो अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार रहा हो। दूसरा, जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविधा की है तो इस स्थिति में भी वह व्यक्ति लोकपाल का ड्राइवर होने के लिए तय की गई योग्यताओं के मापदंड से बाहर हो जाएगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है..
अधिसूचना में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को यह भरोसा हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को कानूनन सही है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकेगी। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत इस नियम को या इसके किसी उपबंध को अपने आदेश से लचीला कर सकती है।
इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
इतना मिलेगा वेतन
स्टाफ कार चालक का पद साधारण श्रेणी का रहेगा। वेतन (19900-63200 रुपये) प्रदान किया गया है। उस व्यक्ति ने तीन वर्ष तक नियमित तौर पर ड्राइविंग की हो। मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की हो। कानूनी मापदंडों के अनुसार वाहन चलाने की मंजूरी प्राप्त हो।
अगर गाड़ी में छोटी-मोटी खराबी होती है तो ड्राइवर उसे ठीक करने में समर्थ होना चाहिए। उसके पास हल्के एवं भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो।
योग्यता में यह भी शामिल
होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में भी तीन वर्षीय अनुभव होना चाहिए। अगर ड्राइवर प्रतिनियुक्ति पर आता है तो उसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। ड्राइवर की आयु 56 साल से ज्यादा न हो।
रक्षा मंत्रालय के पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशक की संस्तुति पर ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन का मौका दिया जाएगा, जिन्होंने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष तक सेवा की हो। उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास होने का प्रमाण पत्र हो।