नेशनल लोक अदालत 12 को, बिजली बिल व जलकर में मिलेगी भारी छूट
जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान लागू किया गया है।
जो पक्षकार परस्पर सहमति से विवाद का समाधान करेंगे, वे लाभांवित होंगे।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव धर्मेंद्र सिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के साथ-साथ राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तहसील न्यायालय, श्रम न्यायालय व कुटुम्ब न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी।
ये मामले सुने जाएंगे
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी व आपराधिक शमनीय मामले, बैंक, बिजली, श्रम, जलकर, संपित्तकर आदि के अलावा प्रीलिटिगेशन मामलों सहित अन्य तरह के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। दोनों पक्षों को समाधान के जरिये बीच का रास्ता निकालने प्रेरित किया जाएगा। इस तरह समाधान होने पर विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा।
इस तरह मिलेगी छूट
विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू , समस्त कृषि, पांच किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसद व आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 फीसद प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 फीसद छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसद व आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश तिथि के 30 दिनों की अवधि समाप्ति पश्चात 16 फीसद प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 फीसद की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपित्त कर व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 फीसद तक की छूट शर्तों के अधीन घोषित की गई है। नगर पालिका व बैंक आदि द्वारा लोक अदालत के लिए घोषित छूट का प्रावधान 12 दिसंबर, 2020 के बाद समाप्त हो जाएगा।