निकाय चुनाव में महापौर के लिए 20 हजार, नपा अध्यक्ष के लिए 15 हजार होगी जमानत
भोपाल। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पद के चुनाव के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसमें अध्यक्ष, पार्षद और महापौर के चुनाव लड़ने वालों के लिए फीस तय करने के साथ नपा अध्यक्ष व महापौर की पद वापसी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
विभाग द्वारा नोटिफिकेशन में जो नई व्यवस्था तय की गई है, उसके मुताबिक नगर परिषद के पार्षद पद के लिए एक हजार, नगरपालिका के लिए 5 हजार, नगर निगम पार्षद के लिए दस हजार रुपए रिटर्निग अफसर के पास जमा कराने होंगे तभी नाम निर्देशन पत्र जमा होना माना जाएगा।
इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 10 हजार, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 15 हजार और नगर निगम महापौर के लिए 20 हजार रुपए जमा कराने पर ही नामांकन जमा होना माना जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महापौर और अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया भी की जा सकेगी।
इसके लिए छह माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या में से आधे से अधिक ने संबंधित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान किया है तब यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से रिक्त समझा जाएगा