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डेरा विवाद : कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट में कहा, जांच में कुछ खास नहीं मिला

चंडीगढ़। डेरा प्रमुख राम रहीम को रेप केस में सजा का ऐलान होने के बाद पंचकूला के अलावा हरियाणा के कई जिलों में हिंसा हुई। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। जिसकी अगुवाई कोर्ट कमिश्नर एकेएस पंवार ने की। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि डेरा में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला।

काेर्ट कमिश्‍नर एकेएस पंवार ने हाईकाेर्ट में कहा कि सर्च ऑपरेशन महज पोस्‍टमार्टम था। इसमें कुछ भी खास नहीं मिला। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि डेरा और उससे जुड़े सभी लोगों की संपत्ति और खातों की जाँच होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों राज्यो को सलाह दी की मुआवजे देने के लिये वो ट्रिब्यूनल का गठन करें।

‘डेरा और उससे जुड़े लोगों के खातों की जांच हो’

बुधवार को गुरमीत राम रहीम मामले में दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ में सुनवाई शुरू हुई। इसमें कोर्ट कमिश्नर पंवार ने कहा कि सर्च ऑपरेशन पर उनकी रिपोर्ट तैयार है, लेकिन इंडेक्स पैंडिंग है। इसलिए हाईेकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया जाए।

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हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर पंवार से कहा कि डेरा सच्‍चा सौदा में सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट सीलबंद हरियाणा के एड्वोकेट जनरल को भी दें। हाई कोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को निर्देश दिया की वह डेरा की आय और मनी लान्ड्रिंग के आरोप की जांच करें।

‘डेरे के शिक्षण संस्थानों में नियुक्त होंगे प्रशासक’

काेर्ट ने डेरे में हुए सभी निर्माण की भी जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात की जांच की जाए कि हॉस्पिटल, स्कूल व अन्य के निर्माण की इजाजत कहां से मिली।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने डेरे के स्कूल व शिक्षण संस्थानों के लिए प्रशासक नियुक्त करने का संकेत दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों ने लाखों रूपये की फ़ीस दी है, वे इस मामले में सजा क्‍यों भुगते।

हाई कोर्ट ने डेरे की आय की बारे में केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि क्या कभी डेरे की आय की जांच करवाई गई है। एक वकील ने कोर्ट को बताया कि डेरा प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने कोई जांच नहीं की।

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डेरा पर यह भी आरोप लगे की डेरे में सभी निर्माण अवैध है सभी निर्माण आबादी क्षेत्र में हैं। किसी निर्माण की नगर याेजना विभाग (कंट्री टाउन प्लानिंग) और प्रदेश सरकार से अनुमति नहीं ली गई। किसी भी फैक्टरी, हॉस्पिटल, स्कूल आदि के लिए एनओसी नहीं ली गई।

नुकसान का मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन करें

हाईकोर्ट ने कहा कि डेरा और उससे जुड़े सभी लोगों की संपत्ति और खातों की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सिरसा में दर्ज 18 एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी जांच एसआइटी को करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को सलाह दी की मुआवजे देने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन करें।

पंजाब सरकार ने नुकसान का ब्यौरा दिया

पंजाब सरकार ने कहा कि डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मामले में राज्‍य को सैंकडों करोड़ का नुकसान हुआ। राज्‍य में गुरमीत राम रहीम मामले में पंचकूला काेर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर सुरक्षा व्‍यवस्‍था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके लिए पंजाब में अर्द्ध सैनिक बलों सहित अन्‍य फोर्स की तैनाती पर 169 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। इस दौरान राज्य में 59 एफआईआर दर्ज की गई।

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सुनवाई के दौरान सबसे पहले पंजाब ने अपना पक्ष रखा और राज्‍य को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। पंजाब के एजी ने कहा राम रहीम मामले में राज्‍य काे सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस दौरान हिंसा आदि के लिए 59 एफअाइआर दर्ज की गई। राज्‍य सरकार को अर्द्ध सै‍निक और अन्‍य बलों की तैनाती पर करीब 169 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े।

बुधवार की सुनवाई में डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में की गई जांच की रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में पेश की जाने की संभावना थी। डेरा सच्‍चा सौदा में सर्च ऑपरेशन के लिए बनाई गई टीमों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर अनिल कुमार सिंह पंवार को पहले ही सौंप दी थी। इसके बाद पंवार ने एक समग्र रिपोर्ट तैयार कर ली थी। हरियाणा सरकार पूरे घटना के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। हरियाणा के एजी ने कहा कि जिनका नुकसान हुआ है, उनसे पब्लिक नोटिस जारी कर जानकारी मांगी जा रही है।

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