मध्यप्रदेश

अनिल मिल्क फ़ूड प्रोडक्ट कम्पनी के खिलाफ मामला दर्ज

होशंगाबाद।अनिक मिल्क प्रोडक्ट्स कंपनी के सौरभ दूध को जांच के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी होशंगाबाद ने अवमानक मानते हुऐ कंपनी के खिलाफ सोहागपुर थाने में बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।

प्राथमिकी अनुसार सौरभ दूध के पाश्चुरीकृत फुर क्रीम मिल्क के पैकिट पर फैट की मात्रा छह प्रतिशत दर्ज है, जबकि इसकी जांच में यह प्रतिशत दो पाया गया है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 31 जुलाई 2019 को सोहागपुर में मिल्क प्रोडक्ट की जांच दौरान सैंपलिंग की गई थी तथा सैंपल को भोपाल की सरकारी लैब में जांच के लिए भेजा गया था।

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एफआईआर बुधवार रात में दर्ज कराई गई है..।एफआईआर में खास बात यह उल्लेखनीय है कि अनिक कंपनी द्वारा दूध से वसीय पदार्थ को निकालकर अपमिश्रण करने के कार्य को “मप्र की जनता के साथ छल” बताया गया है..।

मामले में अनिक कंपनी तथा इसके नामिनी के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 417 व 272 तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की 66, 26, 27 व 51 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है..।

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