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New Traffic Rule: लुंगी प‍हनकर गाड़ी चलाई, तो होगा इतना चालान, जानिए और नियमों के बारे में

नई दिल्‍ली। भारत के अधिकांश हिस्‍सों में ट्रक ड्राइवरों को लुंगी पहने देखा जा सकता है। ऐस वे इसलिए भी करते हैं क्‍योंकि उन्‍हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है और लुंगी पहनने से उन्‍हें आराम रहता है। यह आराम उनके लिए भारी पड़ सकता है। देश के कई हिस्‍से में लुंगी पहनने वाले ट्रक ड्राइवरों का चालान काटा जा रहा है। ऐसा करने पर उन्‍हें दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। नए अधिनियम के अनुसार सभी स्‍कूली वाहनों के चालकों को पूरी वर्दी पहनना जरूरी होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।

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नए प्रावधानों को लेकर बरती जा रही सख्‍ती 
उत्‍तर प्रदेश सहित कई राज्‍यों में ड्राइवरों और खलासी को लुंगी और बनियान पहने पकड़ा गया है। ऐसा करने पर उन्‍हें दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के अनुसार गाड़ी चला रहे ड्राइवरों को ड्रेस कोड का पालन करना होता है, लेकिन अब तक इसे देश में सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर सख्ती कर रही है।

गाड़ी चलाते समय चप्‍पल और सैंडल पहनना वर्जित 
ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय पर पूरी बाह की शर्ट या टीशर्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना होगा। ड्राइवर अब चप्‍पल या सैंडल पहनकर या नंगे पैर गाड़ी का नहीं चला सकते हैं।  ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

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ड्रेस कोड के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 
इस बारे में यूपी के एडिशनल यातायात कमिश्‍नर गंगाफल ने बताया कि नए अधिनियम के तहत राज्यों को कुछ यातायात सुरक्षा नियमों को बनाने और इन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। नए कानून के तहत लुंगी और बनियान पहनने वाले ट्रक, ट्रैक्टरों और अन्य ऐसे भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट और जूते पहनना चाहिए। यह नियम सहायकों या कंडक्टरों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन चालकों को भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर बख्शा नहीं जाएगा।

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