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कमलनाथ केबिनेट में जनता की बल्ले बल्ले, इन प्रस्तावों का मिली स्वीकृति

भोपाल। राज्य सरकार ने सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आज राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा इस सबंध में लाए गए प्रस्ताव का अनुसमर्थन कर दिया गया है। इसके बाद अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 100 रुपए का ही बिल देना होगा।
इससे प्रदेश के 60 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना को लागू करने में सरकार पर करीब 770 करोड़ का अनुमानित अतिरिक्त भार आने की संभावना है। हालांकि 100 यूनिट से 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ 50 यूनिट पर ही सामन्य टैरिफ का बिल भुगतान करना होगा , जबकि इससे ऊपर यूनिट आने पर सामान्य लागू दर से बिल भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को उन्हें लैट रेट पर ही बिल भरना पड़ेगा। अभी तक संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जा रही थी। इस नए प्रस्ताव से एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

आदिवासियों को साहूकारी कर्ज से मुक्ति
मंत्रिमंडल की बैठक में आदिवासी विकासखंडों में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। 89 अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज माफी की यह प्रक्रिया शुरू होना है। प्रस्ताव में साहूकारों को आदिवासियों के गिरवी जमीन, जेवर व सामान भी लौटाने का प्रावधान है। साथ ही भविष्य में कोई साहूकार आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर ही धंधा करना होगा। बगैर लाइसेंस धंधा किया तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। इसी तरह से साहूकारी प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए लाइसेंस फीस 25 रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इसकी सजा में संशोधन कर उसे छह माह की जगह तीन साल करने का भी फैसला किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि बिजली बिलों में बिसंगतियों को दूर करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी हर मंगलवार को होने वाल बिजली उपभोक्ता समितियों की बैठक की समीक्षा करने का भी आग्रह किया गया है।

इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम के अधीन मामलों का निराकरण हेतु कार्यप्रणाली भी तय कर दी गई है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया गया है। जिसमें सामान्य प्रशासन मंत्री गोविदं सिंह , वित्त मंत्री तरुण भानोट के अलावा विभागीय मंत्री को रखा जाएगा।
मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव सेवानिवृत्त एससी रामसरिया की एक साल के लिए संविदा अवधि में वृद्धि का भी फैसला किया गया है।
सीघी भर्ती के पदों की आयुसीमा में भी वृद्वि का फैसला लिया गया है।
प्रदेश के 1375 गैरअनुदान प्राप्त मदरसों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने का निर्णय

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अभी बिजली दरों में है यह स्लैब
0 से 50 यूनिट का बिल 3.85 रुपए के हिसाब से, 50 से 100 यूनिट का 4 रुपए और 100 से 300 यूनिट का 6.20 रुपए के हिसाब से आता है।

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