माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना
नगर निगम द्वारा की अवैधानिक कार्यवाही से उद्योगपतियों में रोष
जबलपुर। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री में प्लास्टिक पेंकिग मटेरियल उद्योग से सम्बन्धित उद्योगपतियों की आकस्मिक बैठक चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिनमें महाकोशल प्लास्टिक उद्योग संघ के अध्यक्ष शंकर नाग्देव सहित बड़ी संस्था में प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल निर्माता उपस्थित थे। चेम्बर सहप्रवक्ता अखिल मिश्र ने जानकारी दी कि नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा फेक्ट्री मालिक की अनुपस्थिति में फेक्ट्री के अंदर जबरदस्ती घुसकर प्लास्टिक मटेरियल ले जाने की कार्यवाही से लोगों में रोष व्याप्त है। इस कार्यवाही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्लास्टिक केरी बैग पर शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के परिपेक्ष्य में कैरी बैग की स्पष्ट परिभाषा का आदेष पारित किया गया है एवं मात्र परिभाषित कैरी बैग पर प्रतिबंध है अन्य प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल पर प्रतिबंध न होने से शासन के अनेकों विभागों द्वारा लायसेन्स अनुमति तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लोगों ने उद्योग स्थापित किए हैं जिसमें हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। निर्माताओं द्वारा नियमानुसार प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल का निर्माण किया जाता है। नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आधा अधूरा ज्ञान एवं जानकारी औद्योगिक अषांति का कारण बना है। चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल निर्माताओं का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त चंद्र मौली शुक्ल से मिला व उन्हें केन्द्र शासन के आदेष कि फैक्ट्रियों के निरीक्षण एवं कार्यवाहियों का अधिकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल को है, नगर निगम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता साथ ही माननीय उच्च न्यायाल के स्पष्ट परिभाषित कैरी बैग पर लगे प्रतिबन्ध से अन्य प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल का निर्माण कदापि प्रतिबंधित नहीं है। बैठक एवं प्रतिनिधिमंडल में संघ सचिव केवल सावलानी, प्रदीप मंध्यानी, राहुल जैन, रमेष मंछानी, संजय टेकचंदानी, कैलाष परसवानी, नितिन खंडेलवाल, मतलूब अहमद अंसारी, मनीष गुलाबवानी, आदित्य जैन, टीकमदास धूसिया, सुनील नाग्देव आदि बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे।
You must log in to post a comment.