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200 रुपए का सामान बेचने पर व्यापारी को देना होगा बिल

रायपुर । जीएसटी में 200 रुपए से ज्यादा सामान बेचने पर व्यापारी को बिल अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। बिल नहीं देने वाले व्यापारियों की शिकायत के लिए वाणिज्यिक-कर विभाग ने टोल फ्री नम्बर 1800-233-5382 भी जारी किया है।

अगर किसी ग्राहक या उपभोक्ता को किसी दुकानदार या व्यापारी बिल नहीं देता या सही बिल जारी नहीं करता तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक कर आयुक्त को लिखित शिकायत भी कर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जागरूक उपभोक्ता होने के नाते प्रत्येक ग्राहक के लिए जरूरी है कि चुकाए गए बिल की राशि की सही जानकारी उन्हें मिले। बिल में विक्रेता का नाम, जीएसटी नम्बर, बिक्री दिनांक, टैक्स की दर और टैक्स की राशि अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी है।

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वाणिज्यिक-कर अधिकारियों ने बताया कि बिल जारी नहीं करना अपराध है, जिस पर जुर्माना या सजा अथवा दोनों हो सकता है। ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने कम्पोजिशन सुविधा का लाभ लिया है, उन्हें व्यवसाय स्थल पर बोर्ड में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा कि वे कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा वाले डीलर हैं। ऐसे व्यवसायी कर बीजक जारी नहीं कर सकते, न ही टैक्स की राशि संग्रहित कर सकते हैं।

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