भूलकर भी मत बनवा लेना दो पैन कार्ड, मिलेगी ये सजा
नई दिल्ली। पैन कार्ड आज एक अहम दस्तावेज बन गया है। इसके बगैर व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति के दो पैन कार्ड होना भी भारी पड़ सकता है। यहां हम इसी बारे में बताएंगे। आमतौर पर पैन कार्ड खो जाने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद उन्हें उनका खोया हुआ ओरिजनल पैन कार्ड भी मिल जाता है। ऐसे में यूजर को एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं।
एक व्यक्ति, एक पैन
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक पैन रख सकता है। यह सेक्शन पैन के लिए आवेदन करने की पात्रता से संबंधित है।
- इस सेक्शन का सातवां प्रावधान कहता है कोई भी व्यक्ति जिसे पहले से ही नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या आवंटित किया जा चुका है, वह न तो दूसरे पैन के लिए आवेदन कर सकता है और न ही उसे प्राप्त कर सकता है।
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हुए तो टैक्स अधिकारी उस व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है।
क्या करें ऐसे लोग: अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सरेंडर करा दें। ऐसा करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया भी उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है।
क्या है ऑनलाइन तरीका
- यह एक ही तरह का फॉर्म होता है जिसे करेक्शन और सरेंडर के लिए भरा जाता है। प्रक्रिया भी लगभग एक सी ही होती है। जानिए क्या है इसका स्टेप बाई स्टेप तरीका…
- एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। वहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आपको पैन कार्ड करेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी।
- डिटेल भरने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर लैंड कर जाएंगे। एक नया टोकन नंबर जनरेट होगा और फॉर्म भरने पहले यह एप्लीकेंट के सामने स्क्रीन पर यह डिस्प्ले होगा।
- साथ ही यह टोकन नंबर एप्लीकेंट के ई-मेल पर भी भेजा जाएगा। पेज के ऊपरी हिस्से पर आपको सबमिट स्कैन इमेज जिसमें ई-साइन भी होंगे को चैक मार्क करना होगा, इसके साथ ही आपको पैन नंबर देना होगा जिसे आपको बनाए रखना है।
- शेष भाग में अपना व्यक्तिगत विवरण भरें और आगे के लिए क्लिक करें। जिस भी विकल्प पर स्टार बना हो उसे भरना बेहद जरूरी होता है।
- अगले पेज के निचले हिस्से पर उस एडिशनल पैन का जिक्र करें जो आपको अलॉट किया जा चुका है और जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें।
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