Election Katni Vote Counting Rules: मतों की गणना में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर एक गणना एजेंट नियुक्त कर सकेगा उम्मीदवार
Election Katni Vote Counting Rules: मतों की गणना में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर एक गणना एजेंट नियुक्त कर सकेगा उम्मीदवार। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को डाक मतपत्रों की गणना टेबल सहित उसके विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना में प्रयुक्त टेबल की संख्या के बराबर गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में गणना की प्रक्रिया को देखने के लिये एक अन्य गणना प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर के मेज पर भी नियुक्त कर सकता है ।
मतगणना की तिथि के तीन दिन पहले देना होगा निर्धारित प्रारूप में आर ओ को नियुक्ति पत्र.
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म-18 में उम्मीदवार को स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में किसी भी उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले सादे कागज पर अनुरोध को आरओ द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म-18 में गणना अभिकर्ता का नाम और पता भरा जाएगा और उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस पर हस्ताक्षर करेंगे।गणना अभिकर्ता को भी इस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार को गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये निर्धारित फॉर्म-18 की दो प्रतियाँ अभिकर्ताओं की छायाचित्रों के साथ तैयार करनी होंगी ।
आयोग के मुताबिक उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को फॉर्म-18 की एक प्रति मतों की गणना की तिथि से 3 दिन पहले शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी होगी। जबकि इसकी दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करने के लिये होगी। उम्मीदवारों से फार्म-18 में प्राप्त सूचना के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गणना अभिकर्ता के लिए फोटो पहचान पत्र तैयार किये जायेंगे। उम्मीदवार अपने सभी गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति एक ही फार्म-18 में भी कर सकते हैं। ऐसे मामले में सभी गणना अभिकर्त्ताओं को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उन्होंने गणना अभिकर्त्ता के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।