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Katni Vote Counting New Guideline: मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे

Katni Vote Counting New Guideline: मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना हाल में अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे।

आयोग के मुताबिक मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो। आयोग ने यह ध्यान रखने भी कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो, या सादे वस्त्रों में, सामान्यतः नियमानुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्ण न लिया जाए।

इसी तरह केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी नहीं आते। वे काउंटिंग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा में होते हैं।इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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