Urfi Javed Arrested : IPC 294,उर्फी जावेद हों या कोई और पब्लिक में आप नंगे नहीं हो सकते, खा सकते हैं जेल की हवा
Urfi Javed Arrest News: IPC 294, उर्फी जावेद हों या कोई और पब्लिक में आप नंगे नहीं हो सकते, खा सकते हैं जेल की हवा। सोशल मीडिया की हॉट सनसनी बन चुकी उर्फी जावेद पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में अरेस्ट हो चुकी हैं. खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उर्फी की गिरफ्तारी आईपीसी की धारा- 294 के तहत की है. इस धारा के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को अदालत की पूर्व अनुमति या वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है. इस धारा के तहत समाज में अश्लीलता फैलाना एक जमानती अपराध होता है और कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई कर सकता है. फिलहाल वे कहां है, इसका ताजा अपडेट सामने नहीं आया है.
क्या है धारा- 294?
किस पर दर्ज हो सकती है धारा- 294? (IPC 294)
- कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील हरकत करे
-
कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस या उसके नजदीक अश्लील गीत सुनाए या बोले
अश्लील गाना गाए या करे हरकत
उदाहरण के लिए अगर भीड़ में कोई व्यक्ति खड़ा होकर जोर- जोर से ऐसा गाना गाना या बोले, जिसकी भाषा अश्लील हो. उसकी इस हरकत से वहां मौजूद लोगों को आपत्ति हो. या फिर किसी जुलूस में कोई समूह अश्लील शब्दों का उच्चारण कर धार्मिक हस्तियों का मजाक उड़ाए या पब्लिक प्लेस पर नग्न या अर्ध नग्न होकर अश्लीलता फैलाए तो उनके खिलाफ धारा- 294 के तहत केस दर्ज हो सकता है.
बिना वारंट हो सकती है अरेस्टिंग
कानूनी जानकारों के मुताबिक आईपीसी की धारा- 294 (IPC 294) के तहत दर्ज होने वाला केस जमानती होता है. किसी के खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट या अदालत की पूर्व अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है. इस मामले में मजिस्ट्रेट सुनवाई कर आरोपी को सजा या जुर्माना या दोनों लगा सकता है.
इन हस्तियों पर भी चल चुका है मुकदमा
बताते चलें कि उर्फी जावेद ही नहीं पूनम पांडे और मिलिंद सोमन पर भी समाज में नंगई फैलाने के लिए मुकदमा चल चुका है. गोवा घूमने गई एक्ट्रेस पूनम गांडे और उनके पति सैम बॉम्बे को अश्लील वीडियो शूट करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था. बाद में उन्हें गोवा कोर्ट से जमानत मिल गई थी. वहीं एक्टर मिलिंद सोमण पर भी न्यूड फोटोशूट कराने के आरोप में यह केस दर्ज हो चुका है.