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Jabalpur High Court Decision: हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर सिटी-मेट्रो बसों के संचालन पर लगाई रोक

Jabalpur High Court Decision: हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर सिटी-मेट्रो बसों के संचालन पर रोक लगाई।  हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अमृत योजना के तहत संचालित सिटी-मेट्रो बसों का संचालन नगर निगम सीमा के बाहर न किया जाए।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत नगर निगम सीमा के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में सिटी बस संचालन की अनुमति दी गई थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस योजना के तहत यह आदेश जारी किया गया था, उसका राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 99 में प्रावधान के अनुसार योजना का राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक है।

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जबलपुर के निजी बस आपरेटर्स अजय गुप्ता, हेमंत उपाध्याय, महानगरीय बस ओनर्स सेवा समिति व अन्य ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।

 जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर सिटी-मेट्रो बसों के संचालन पर लगाई रोक

याचिका में कहा गया कि राज्य शासन ने 31 मई, 2022 को एक आदेश जारी कर सभी नगर निगमों को आदेश दिए थे कि सिटी बसों को निगम सीमा के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में भी संचालित करें।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत, बृजेश दुबे व अन्य ने आदेश को नियम विरुद्ध बताया। वहीं, जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया था। अमृत योजना के तहत इस बस सेवा के संचालन का दायरा जनहित में बढ़ाया गया था।

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