Latest

Permission For Julus: सभा या जुलूस निकालने के लिए 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

Permission For Julus: सभा या जुलूस निकालने के लिए 48 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी।  Katni सहित पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने से राजनीतिक दल, आयोजन समिति सहित अन्य किसी को भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी।

किसी भी कार्यक्रम से 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

राजनीतिक दल, आयोजन समिति सहित अन्य किसी को भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं, ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो, जिसमें पांच से अधिक लोग शामिल होंगे तो उसको कार्यक्रम से 48 घंटे पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रविधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5 दिसंबर तक लागू रहेगी आचार संहिता

बता दें कि चार अक्टूबर से katni सहित पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो कि मतदान के बाद चुनाव परिणाम आने तक 5 दिसंबर तक लागू रहेगी।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

इसे भी पढ़ें-  Rat Miners ने 24 घंटों में हाथ से कर दी 12 मीटर खुदाई, सुरंग में ड्रिलिंग के पैसे लेने से कि‍या इंकार, जानें कैसे मिला रेस्क्यू ऑपरेशन का काम?

विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनीतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग, लोक प्रशांति भंग करने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इसे भी पढ़ें-  टाइगर अभी जिंदा है !, चुनाव में शिवराज के लिए क्या साबित हुआ X फैक्टर