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Big Judgement शिवा फॉर्च्यून टॉवर में 12 लाख की सनसनीखेज डकैती के आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Big Judgement। कटनी में कोर्ट ने डकैती के आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह वारदात 2019 की है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा बताया गया कि थाना माधवनगर के चिह्नित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण अपराध क्र. 89/2022 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 149/2019 में आरोपीगण राजेश उर्फ राहुल उर्फ रज्जन पिता हल्ली प्रसाद पटेल, भूरा उर्फ शेष कुमार लोधी पिता रमेश प्रसाद, संतोष पटेल पिता सुखदेव पटेल, मिथलेश उर्फ मिठ्ठू पिता रामप्रसाद पटेल, दिनेश उर्फ दिन्नू पिता रामविशाल पटेल द्वारा फ्लेट नंबर 504 शिवा फॉर्चून टॉवर महावीर कॉलोनी जिला कटनी के निवासी फरियादी प्रेमराज विश्नोई के घर से 12 लाख रूपये की डकैती डालने के आरोप में दोषी पाते हुये माननीय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव द्वारा घोषित निर्णय में प्रत्येक आरोपी को धारा 395 मादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 450 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से हनुमंत किशोर शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी एवं सुरेन्द्र गर्ग सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।

घटना के संक्षिप्त विवरण के अनुसार फरियादी प्रेमराज विश्नोई ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिवा फार्चून टावर महावीर कालोनी के फ्लेट नं. 504 में महादेव कारगो मूवर्स कम्पनी में मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। दिनांक 13/6/19 को मैने बरगवाँ आंफिस जाकर ट्रांसपोटरों को गाडी भाडा देने के लिये HDFC बैंक खिरहनी फाटक HDFC बैंक का 9 लाख रुपये का चेक केश कराने के लिये मनसू तिवारी और दिनेश पटेल को बैंक से पैसा लाने आफिस से चैक देकर भेजा था जो बैंक से कैश 9 लाख रुपये लेकर 4.30 बजे शाम आफिस आ गये थे और मनसू तिवारी कैश 9 लाख रुपये लाकर मुझे दिये थे जिसमें से 1 लाख रुपये 12 गाड़ी वालों को पेमेन्ट किया था शेष 8 लाख रूपये अपने काले रंग के बैग में रखकर 8.00 बजे रात्रि ऑफिस से चलकर अपने शिवा फांर्चून टांवर आ गया था और मेरा नौकर दिनेश पटेल किचिन में खाना बना रहा था मैंने अपना काला बैग अलमारी में अंदर रख दिया था कि करीबन 8.20 से 8.30 के बीच किसी ने
दरवाजा खटखटाया तो दिनेश पटेल ने दरवाजा खोला तो दिनेश जोर से चिल्लाया तो उसे उस व्यक्ति ने धक्का देकर गिरा दिया तीन लोग रूम के अंदर आये और उन लोगों ने मेरे ऊपर स्प्रे किया तथा मेरे साथ मारपीट की।

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उन लोगों ने मेरी आलमारी में से मेरा काला रंग का बैग जिसमें 8 लाख रुपये रखे थे एवं अलमारी में साढ़े तीन लाख एवं HDFC बैंक का चैक बुक BOOK HDFC बैंक का ATM क्रेडिट कार्ड ड्राइविंग लायसेंस अलमारी में रखा था जो बैग सहित निकाल कर ले गये और साथ लात घूसों से मारपीट की जिससे  दाहिने आंख के नीचे, नीचले होंठ, पेट में चोट लगा है।

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मेरा साढ़े ग्यारह लाख रुपये काले रंग के बैग सहित लूट कर भाग गये हैं। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक 459/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर धारा 394, 450, 120बी भादंवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय  में प्रस्तुत किया गया। विवेचना में फरियादी प्रेमराज विश्नोई का कुक दिनेश पटेल भी आरोपीगण द्वारा किये गये कृत्य में शामिल था और उन सभी ने योजना बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था।

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न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 395,394,450 भादंवि का आरोप विरचित किया गया था। विचारण उपरांत अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  राजकुमार यादव द्वारा घोषित निर्णय में प्रत्येक आरोपी को धारा 395 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 450 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।