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Insurance: जानिए किन आठ कारणों से आप क्लेम नहीं कर पाते अपने बीमा का पैसा


आज के युग में, जब जीवन की अनिश्चितताएँ और स्वास्थ्य संकट बढ़ते जा रहे हैं, Insurance बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद लोगों का ध्यान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की ओर अधिक गया है। जहां वे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए health Insurance पॉलिसी खरीदते हैं, वहीं उनकी मृत्यु पर परिवार की आर्थिक स्थिति की सुरक्षा के लिए भी वे टर्म Insurance की ओर रुझान रखते हैं।

लेकिन, ज्यादा अधिक लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि कुछ विषेष स्थितियाँ होती हैं जिनमें Insurance कंपनियाँ आपके क्लेम को अस्वीकार कर सकती हैं।

यदि हम टर्म Insurance की बात करें, तो यह वास्तव में जीवन Insurance है, जिसे खासत: पॉलिसी धारक की मृत्यु पर उसके परिवार की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लेकिन, प्रत्येक Insurance पॉलिसी में कुछ विशिष्ट शर्तें और परिस्थितियाँ होती हैं,

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आइए, जानते हैं वे आठ मुख्य कारण जिनसे आपका टर्म Insurance क्लेम अस्वीकृत हो सकता है:

1. एक्सीडेंटल डेथ द्वारा मृत्यु: यदि पॉलिसीधारक नशे में ड्राइविंग करते हुए मौत का सामना करता है, तो ऐसे मामले में क्लेम को अस्वीकृत किया जा सकता है।

2. ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थ के उपयोग से मौत: यदि पॉलिसीधारक की मौत ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थ के ओवरडोज से हो, तो क्लेम को अस्वीकार किया जा सकता है।

3. खतरनाक खेल या स्टंट से मौत: कार-बाइक रेसिंग, स्काई डाइविंग आदि जैसी खतरनाक गतिविधियों में भाग लेने से मौत होने पर क्लेम अस्वीकृत हो सकता है।

4. नॉमिनी के द्वारा पॉलिसीधारक की हत्या: अगर नॉमिनी पॉलिसीधारक की हत्या का कारण बनता है, तो क्लेम को रोका जा सकता है।

5. अधूरी जानकारी या झूठी जानकारी प्रदान करना: अगर पॉलिसीधारक ने अपनी मौजूदा बीमारियों या स्वास्थ्य संकेतों की जानकारी छिपाई है तो क्लेम को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. प्राकृतिक आपदा की वजह से मौत: भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौत पर क्लेम को अस्वीकृत किया जा सकता है।

7. आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना: यदि पॉलिसीधारक किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है और वह उसी गतिविधि में मारा जाता है, तो क्लेम को अस्वीकृत किया जा सकता है।

8. प्रसव के समय महिला की मौत: कई टर्म Insurance पॉलिसियों में, यदि पॉलिसीधारक एक महिला है और वह प्रसव के समय मौत का सामना करती है, तो ऐसे मामले में क्लेम को अस्वीकृत किया जा सकता है।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, जब भी आप कोई Insurance पॉलिसी खरीदें, तो आपको पूरी तरह से पढ़कर और समझकर ही उस पॉलिसी को चुनना

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