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यूपीआई (UPI) भुगतान में गलती: ऐसे करें अपना पैसा वापस प्राप्त

नई दिल्ली। जब यूपीआई द्वारा भुगतान सामान्य हो गया है, तो कभी-कभी गलत अकाउंट में पैसे भेज देने से परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आरबीआई के मुताबिक, अगर गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो 48 घंटे में पैसा वापस मिल सकता है।

सहायता के लिए कैसे संपर्क करें:
1. हेल्पलाइन नंबर:

पहले पेमेंट प्लेटफार्म के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
– फोन-पे: 1800-419-0157
– गूगल-पे: 080-68727374/022-68727374
– पेटीएम: 0120-4456-456
– भीम: 1800-120-1740, 022-45414740
2. एनपीसीआई से शिकायत: नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें।
3. अपने बैंक से संपर्क: अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं।

यदि बैंक तय समय में रिफंड नहीं करता, तो लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत की प्रक्रिया के बाद, आपके ट्रांजेक्शन को सत्यापित किया जाएगा और 2 से 3 वर्किंग डे में पैसा रिफंड हो जाएगा।

सावधानी:फर्जी हेल्पलाइन नंबरों से सतर्क रहें, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी ले सकते हैं।

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