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MP संविदा कर्मचारी नीति 2023 जारी, कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश ये हैं

MP मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए हैं

संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

विभागों को निर्देशित किया गया है कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अपने प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में परिवर्तन करें। यह भी बताया गया है कि, मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

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