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Anil Ambani on SEBI banकानूनी विकल्प की तलाश में, Reliance ग्रुप की 2 कंपनियों ने कहा- SEBI के प्रतिबंध का कोई असर नहीं

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Anil Ambani on SEBI ban : रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के एक्शन के बाद अन्य कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से 11 फरवरी 2022 को SEBI के अंतरिम आदेश के अनुसार इस्तीफा दे दिया था और पिछले ढाई साल से इस आदेश का पालन कर रहे हैं।

प्रवक्ता की तरफ से यह बयान तब आया है जब सेबी ने 22 अगस्त 2024 को रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) से कथित फंड डायवर्जन के आरोप में 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया था और अनिल अंबानी पर शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘अनिल अंबानी ने 22 अगस्त को SEBI द्वारा पारित अंतिम आदेश की समीक्षा की है और कानूनी सलाह के अनुसार आगे के उचित कदम उठाएंगे।’

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा उसके खिलाफ कोई निर्देश नहीं
एक अलग बयान में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि कंपनी SEBI के जिस आदेश के तहत कार्रवाई की गई है, उसमें कोई पक्षकार या नोटिसी (party or noticee) नहीं था। कंपनी ने कहा, ‘रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। अनिल अंबानी ने SEBI के इन्हीं कार्यवाहियों के तहत 11 फरवरी, 2022 को जारी अंतरिम आदेश के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था।’

बयान में कहा गया, ‘इसलिए, 22 अगस्त को पारित SEBI के आदेश का रिलायंस पावर के बिजनेस और अन्य कामों पर कोई असर नहीं पड़ता है।’

रिलायंस पावर के खिलाफ कोई निर्देश नहीं
इसी तरह के बयान में रिलायंस पावर ने भी कहा कि कंपनी SEBI के उस आदेश के तहत कोई पक्षकार या नोटिस प्राप्त करने वाला (noticee or party) नहीं था, जिसमें आदेश पारित किया गया था। कंपनी ने कहा, ‘रिलायंस पावर के खिलाफ आदेश में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। अनिल अंबानी ने SEBI के इन्हीं कार्यवाहियों के तहत 11 फरवरी, 2022 को जारी अंतरिम आदेश के अनुसार रिलायंस पावर के निदेशक मंडल (board of directors) से इस्तीफा दे दिया था।’

क्या है मामला
गौरतलब है कि रिलायंस होम फाइनैंस (RHFL) से क​थित तौर पर रकम की हेराफेरी से जुड़े मामले में सेबी ने अनिल अंबानी को बाजार में लेनदेन करने से पांच सालों तक रोक दिया है। सेबी ने अंबानी एवं उनकी कंपनियों और उनके पूर्व निदेशकों समेत 27 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर 624 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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22 अगस्त को ही SEBI ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों पर पांच वर्षों के लिए सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री करने और किसी भी लिस्टेड फर्म या उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में महत्वपूर्ण पद धारण करने पर रोक लगा दी थी। अंबानी पर लगाए गए जुर्माने की राशि 25 करोड़ रुपये है।

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