Shahdol: नीले ड्रम के बाद अब गोबर कांड, बहू को दोहरे हत्याकांड में दोहरी आजीवन कारावास की सजा; सास और बेटी की हत्या कर गोबर में छिपाई थी लाश
Shahdol: नीले ड्रम के बाद अब गोबर कांड, बहू को दोहरे हत्याकांड में दोहरी आजीवन कारावास की सजा; सास और बेटी की हत्या कर गोबर में छिपाई थी लाश

Shahdol: नीले ड्रम के बाद अब गोबर कांड, बहू को दोहरे हत्याकांड में दोहरी आजीवन कारावास की सजा; सास और बेटी की हत्या कर गोबर में छिपाई थी लाश। शहडोल जिले के थाना सीधी के ग्राम दरेन में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या के मामले में जयसिंहनगर न्यायालय से आरोपिता को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले के थाना सीधी के ग्राम दरेन में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या के मामले में जयसिंहनगर न्यायालय से आरोपिता को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
Shahdol: नीले ड्रम के बाद अब गोबर कांड, बहू को दोहरे हत्याकांड में दोहरी आजीवन कारावास की सजा; सास और बेटी की हत्या कर गोबर में छिपाई थी लाश
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर के द्वारा आरोपिता उर्मिला कुशवाहा आयु 29 साल पत्नी कामता उर्फ शंभू कुशवाहा ग्राम दरैन थाना सीधी को धारा 302 के तहत दोष सिद्ध करते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अशिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया ओर शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण तथा अंतिम तर्क बहस नवीन कुमार वर्मा द्वारा की गईं।
जिला अभियोजन अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन हरिओम कुसमाकर बैस द्वारा निर्णय की जानकारी देते हुए बताया गया कि मामला जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित किया जाकर जघन्य ओर सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था।
प्रकरण में अभिययोजन द्वारा 26 गवाह ओर 15 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। प्रकरण की विवेचना आर के मिश्रा द्वारा की गई थी,जिनके मृत होने के कारण उनकी कार्यवाही को न्यायालय में एम के शुक्ला उपनिरीक्षक द्वारा प्रामाणित की गई।