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पुरानी रंजिश पर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

पुरानी रंजिश पर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावा

कटनी-माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी एवं श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ जिला कटनी म.प्र. द्वारा थाना विजयराघवगढ के अपराध क्रमांक 465/2021, सत्र प्रकरण क्रमांक 26/2022 में हत्या करने वाले आरोपी रवि उर्फ छोटू चौधरी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक हिमांशु उरमलिया द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि आहत शिवकुमार पिता रामदुलारे को दिनांक 05.11.2021 को 07:40 पी. एम. बजे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयराघवगढ 108 एंबुलेंस के द्वारा लाया गया। उसे अस्पताल में घायल अवस्था में लाये जाने की सूचना थाना प्रभारी विजयराघवगढ को दी गई। अस्पताल विजयराघवगढ में आहत की एमएलसी की गई और उसे जिला अस्पताल कटनी ईलाज हेतु रेफर किया गया। जिला अस्पताल कटनी में दिनांक 06.11.2021 को दोपहर में 15:00 बजे सूचनाकर्ता शिवकुमार द्वारा इस आशय की देहाती नालसी रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम कारीतलाई में रहता है और मजूदरी का काम करता है। दिनांक 05.11.2021 को शाम 5:00 बजे वह अपने घर से बरातीताल तरफ आया था और मुर्गा लेने की बात धन्नू चौधरी के छोटे लड़के से कर रहा था। धन्नू चौधरी का छोटा लड़का अभियुक्त छोटू चौधरी पुरानी बुराई को लेकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त जान से खत्म करने की धमकी देकर सूचनाकर्ता से लिपट गया और चाकू जैसी नुकीली वस्तु से उसे पेट में मारा जो उसके पेट में बाये तरफ गुदी (नाभि) के उपर चोट आई, वह चिल्लाया तो कुग्गा कोल और लालू कोल ने घटना देखी और बीच बचाव किया। हीरा कोल सूचनाकर्ता को अस्पताल विजयराघवगढ लेकर गया जहां से उसे रेफर किया गया और वह कटनी अस्पताल आया है और जहां से उसे मेडिकल जबलपुर रेफर किया गया है। सूचनाकर्ता द्वारा लेख कराई गई उक्त रिपोर्ट थाना विजयराघवगढ में पदस्थ उपनिरीक्षक शशिभूषण सिंह द्वारा देहाती नालसी के रूप में लेख की गई। देहाती नालसी रिपोर्ट के आधार पर थाना विजयराघवगढ में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 465/21 धारा 294, 323, 324 और 506 भादसं. पंजीबद्ध कर मामला अनुसंधान में लिया गया। ईलाज के दौरान आहत शिवकुमार के मरणासन्न कथन भी लेख किये गये। ईलाज के दौरान दिनांक 07.11.2021 को 12:25 ए.एम. पर मृतक शिवकुमार की मृत्यु हो गई जिला चिकित्सालय कटनी द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना जिला अस्पताल चौकी कटनी को दी गई और उक्त सूचना पर अस्पताल पुलिस चौकी कटनी में मृतक शिवकुमार की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 0270/21 धारा 174 दप्रसं. पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् थाना विजयराघवगढ में दिनांक 09.11.2021 को मृतक की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 65/21 पंजीबद्ध किया गया। मृतक शिवकुमार की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में धारा 302 भादसं. का इजाफा किया गया। अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन लेख किये गये और उसके मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त हथियार चाकू जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में जसुशदा सामग्री परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजी गई। मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ के समक्ष दिनांक 24.12. 2021 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त सारवान साक्षी, दस्तावेज प्रस्तुत एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित कराया गया। अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रवि उर्फ छोटू चौधरी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक हिमांशु उरमलिया द्वारा की गई।

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