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छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास, दो वर्ष पूर्व दशहरा की शाम घटित घटना में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सुनाया फैसला

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कटनी(YASHBHARAT.COM)। घर में घुसकर बुरी नियत से महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी की न्यायालय ने 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़वारा थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर 2018 को पीडिता द्वारा थाना बड़वारा में आवेदन पेश कर शिकायत की गई कि 19 अक्टूबर 2018 को शाम करीब 7.30 बजे उसके घर वाले दशहरा देखने गये थे। पीडिता घर के बाहर अकेली बैठी थी, तभी अभियुक्त राजेन्द्र नायक अपने छत से पीडिता को गंदे गंदे इशारे करने लगा । इस कृत्य से आहत होकर पीडिता अपने घर के अंदर जाने लगी तभी अभियुक्त उसके घर आकर उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ किया। पीडिता द्वारा थाना बड़वारा में उक्त घटना की रिपोर्ट की गई। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 452 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में विचारण दौरान माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से सहतम होते हुये अभियुक्त राजेन्द्र नायक पिता रेवा प्रसाद नायक उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम भजिया थाना बड़वारा जिला कटनी को धारा 345 , 452 भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । मामले में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे द्वारा किया गया।

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