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Aadhaar से लिंक नहीं होने पर भी रद्द नहीं होगा PAN कार्ड

pan card

नई दिल्ली पैन और आधार (PAN-Aadhaar) को जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब नई समय सीमा 31 मार्च 2020 है इसलिए, अगर कोई व्यक्ति उक्त तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इस पर गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) ने अपने एक आदेश में कहा है कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर यह रद्द नहीं होगा

हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार एक्ट की वैलिडिटी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे लिंक कराने का आदेश नहीं दे सकता है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को बार-बार बढ़ाकर डेट जारी करना भी अवैध है.

जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस संगीता के. विसेन की बेंच ने कहा कि हम यहां एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है

गुजरात हाईकोर्ट ने बंदिश सौरभ सोपारकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पैन कार्ड को रद्द घोषित नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी कार्यवाही में केवल इस कारण से डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका पैन आधार से जुड़ा नहीं है जब तक कि रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है और उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा ही रहेगा अगर आवेदक आधार कार्ड की जानकारी आयकर विभाग को देता है तो फिर उसकी पूरी निजी गोपनीय जानकरी खो सकती है

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