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बिना लाइसेंस दवा बेचना पड़ा भारी, कारोबारी को कोर्ट से 3 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

बिना लाइसेंस दवा बेचना पड़ा भारी, कारोबारी को कोर्ट से 3 साल की सजा, 25 हजार का जुर्मान

कटनी। जिले में बिना लाइसेंस और कागजों के धड़ल्ले से दवा बेचने वालों पर आखिरकार शिकंजा कस गया है। शालीमार मार्केट स्थित मैसर्स शिवा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक आत्माराम विधवानी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाते हुए 3 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यही नहीं, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मामला वर्ष 2020 का है, जब तत्कालीन औषधि निरीक्षक स्वप्निल सिंह ने औचक निरीक्षण में शिवा ट्रेडिंग कंपनी की दुकान से भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएँ जब्त की थीं। इनमें क्लोबेटासोल क्रीम बैच नं. E00417 जैसी दवाएँ शामिल थीं, जिनकी वैधता भी समाप्त हो चुकी थी। व्यापारी के पास न तो दवाओं की बिक्री का कोई लाइसेंस था और न ही कोई पंजीयन। मौके पर बनाई गई पंचनामा रिपोर्ट और जब्त दवाओं को साक्ष्य मानते हुए पूरा मामला अदालत में पेश किया गया।

लगातार सुनवाई और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद वर्ष 2024-25 में यह केस निर्णायक मोड़ पर पहुँचा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आत्माराम विधवानी को दोषी मानते हुए 20 अगस्त 2025 को कड़ी सजा सुनाई।

मचा हड़कंप
इस फैसले ने कटनी में तहलका मचा दिया है। दवा व्यापार में लंबे समय से चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश होने के बाद अब अन्य फर्जी कारोबारियों में खौफ फैल गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि बिना अनुज्ञप्ति दवा बेचने वालों पर अब सीधी जेल की राह है।

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