कटनी: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, बीएनएसएस की धारा 163 लागू
कटनी : कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शासकीय व न्यायालयीन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 – BNSS) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। Collector श्री आशीष तिवारी द्वारा जारी यह आदेश आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
100 मीटर की परिधि में इन गतिविधियों पर पूर्ण रोक
जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत परिसर के 100 मीटर के दायरे को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस परिधि में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा:
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ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeakers): लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी।
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प्रदर्शन व नारेबाजी: किसी भी राजनीतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन या आंदोलनकारियों द्वारा जुलूस निकालने, आम सभा करने या नारेबाजी करने पर रोक।कटनी: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, बीएनएसएस की धारा 163 लागू
ज्ञापन सौंपने और अनुमति के लिए नियम
आंदोलनकारी समूहों या संगठनों के लिए ज्ञापन सौंपने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
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पूर्व अनुमति अनिवार्य: किसी भी प्रदर्शन, जुलूस या ज्ञापन कार्यक्रम से 3 दिन पूर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट (SDM), कटनी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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50 या अधिक व्यक्ति होने पर: यदि कार्यकर्ताओं/प्रदर्शनकारियों की संख्या 50 या उससे अधिक है, तो उन्हें कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार (मेन गेट नं. 1 एवं 2) पर ही रोका जाएगा और अधिकृत अधिकारी वहीं पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त करेंगे।
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50 से कम व्यक्ति होने पर: 50 से कम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए मुख्य द्वार पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेंगे।
उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों व संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। कटनी: कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, नारेबाजी व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, बीएनएसएस की धारा 163 लागू

