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5 वर्ष तक सजा वालों को मिलेगी 45 दिन की अंतरिम जमानत

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Jabalpur. कल दिनांक 30 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला न्यायालय एवं अन्य तहसीलों मे ज़मानत आवेदनों पर आवश्यक सुनवाई की जाएगी।

उन प्रकरणो में जिनमे विचाराधीन बंदी के सज़ा धारा के अनुसार पाँच वर्ष तक है उनके आवेदन पर गुण दोष पर विचार कर्ते हुए 45 दिनों तक के लिए अंतरिम ज़मानत दिए जाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।

उक्त प्रकरणो के त्वरित सुनवाई एवं विशेष आकस्मिक आपात कालीन व्यवस्था में ज़मानत आवेदनों हेतु जबलपुर जिला न्यायालय एवं अन्य तहसीलों के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं।

ताज़ा आवेदनों को email के ज़रिए दाख़िल किया जाएगा और नियत दिनांक पर अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होके पक्षकार का पक्ष रखने की व्यवस्था के सम्बंध में निर्देश भी दिए गए हैं।

ज़मानत आवेदन शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ सोमवार बुधवार और शुक्रवार सुबह 11:00 से 2:00 के मध्य प्रस्तुत किया जा सकेगा।

जबलपुर न्यायालयीन कार्यवाही की अधिकृत प्रमाणित सूचना। पक्षकारों की उपस्थिति से मना किया गया सिर्फ अधिवक्ता, न्यायधीश, और स्टॉफ़ मौजूद होगा।

 

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