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1 अगस्त से लिखनी होगी स्वीट बनाने की तारीख, FASSI ने नियमो में किया बदलाव

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इंदौर । दुकान के काउंटर में रखी मिठाइयों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अवधि लिखने की अनिवार्यता में दो महीने की राहत दे दी गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने इस नियम को 1 जून से देशभर में लागू करने का आदेश जारी किया था। अब इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि कारोबारी इस राहत को नाकाफी बता रहे हैं।

एफएसएसएआइ ने 24 फरवरी को आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक 1 जून से सभी मिठाई निर्माता-विक्रेताओं को अपनी दुकानों में बिक्री के लिए रखी मिठाई की ट्रे के साथ उसके निर्माण की तारीख और अवसान (बेस्ट बिफोर) तारीख भी प्रदर्शित करनी होगी। छोटी-बड़ी तमाम दुकानों में बिकने वाली हर तरह की मिठाई पर यह नियम लागू होगा। पूरे देश के लिए यह नियम लागू करने का आदेश जारी हुआ था। एफएसएसएआइ ने इस नए आदेश के जरिए मिठाई की गुणवत्ता को निर्धारित करने और खराब मिठाई के विक्रय पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। नियम लागू होना उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम है।

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