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हैंड सैनिटाइजर रखने , बेचने के लिए ड्रग सेल लायसन्स की अनिवार्यता खत्म
आशीष शुक्ला…
वेब डेस्क, यश भारत। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आपात स्थिति की की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हैंड सैनिटाइजर आवश्यक मानते हुए और उसकी सहज उपलब्धता लोकहित में बनी रहे और हैंड सैनिटाइजर व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनता को उपलब्ध रहे इसलिए केंद्र सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23 )की धारा 26 ख का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए या निर्देशित किया है कि औषधि अर्थात हैंड सैनिटाइजर का स्टॉक रखने या विक्रय करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अध्याय 4 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के नियम 1945 के अधीन *हैंड सैनिटाइजर का विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा नियम शर्तों के अधीन बिक्री अनुमति की आवश्यकता से छूट दी जाएगी l








