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हाई कोर्ट ने जबलपुर और कटनी नगर निगम वार्ड आरक्षण पर जवाब के लिए दिया समय

jabalpur High court

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर और कटनी नगर निगमों के वार्डों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है। नेपियर टाउन निवासी घनश्याम दास गुप्ता की ओर से जबलपुर नगर निगम के वार्डों के आरक्षण को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वार्डों के आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन नहीं किया गया है।

कटनी निवासी मिथलेश जैन, रमेश सोनी व भोला चक्रवर्ती की ओर से कटनी नगर निगम के वार्डों को आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि कटनी नगर निगम में महिला आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसके साथ ही रोटेशन सिस्टम का भी पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अक्षय झा, उत्कर्ष अग्रवाल व हिमांशु मिश्रा पैरवी कर रहे हैं।

जबलपुर क्लब को भेजा लीगल नोटिस : पूर्व जिला अभियोजक (डीपीओ) आदेश सराफ ने जबलपुर क्लब को लीगल नोटिस भेजा है। अधिवक्ता पंकज दुबे के जरिये भेजे गए इस लीगल नोटिस में मनमाने तरीके से क्लब की सदस्यता 16 दिन के लिए निलंबित किए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। संतोषजनक जवाब न दिए जाने की सूरत में अदालत जाने की चेतावनी दी गई है। लीगल नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जबलपुर क्लब के सचिव संजय गोलचा स्वयं आवेदक और स्वयं निर्णायक बनकर विधि विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। नियमानुसार प्रबंध कार्यकारिणी का दायित्व है कि वह आरोपित सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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