नई दिल्ली Good news for air travelers । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हवाई टिकट बुक किया था, वे तत्काल रिफंड के हकदार हैं। डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में भी क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत टिकट की रकम वापस की जाएगी।
केंद्र पहले एक इंसेंटिव योजना शुरू कर चुका है। इसके तहत उड़ान रद करने की तारीख से 30 जून, 2020 तक मूल शुल्क पर 0.5 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा। इस अवधि के अलावा यात्री 31 मार्च, 2021 तक हर महीने 0.75 प्रतिशत ब्याज प्राप्त कर सकता हैं।

