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रिटायर्ड टीचरों की पुनर्नियुक्ति पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

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माध्यमिक विद्यालयों के रिटायर्ड 70 साल से कम आयु के अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. दरअसल जौनपुर के अरुण कुमार वह 3 अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें 26 अक्टूबर 2017 के शासनादेश की वैधता को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने मामले में सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए जवाब तलब किया है.

यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के अरुण कुमार व् 3 अन्य की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि याचीगण की नियुक्ति प्रबन्ध समिति ने 7 जनवरी 2018 को खाली पदों पर की है. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ने 26 अक्टूबर 2017 के शासनादेश का हवाला देते हुए वित्तीय अनुमोदन देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने शासनादेश को प्रथमदृष्ट्या सही नही माना.

राज्य सरकार को अपना विधिक पक्ष जवाबी हलफनामे के साथ रखने का निर्देश दिया. शासनादेश के तहत सेवानिवृत्त लेक्चरर व एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों, जिनकी उम्र 70 साल से कम है, नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है. याची अधिवक्ता का तर्क है कि शासनादेश उप्र माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की धारा 16 के विपरीत है. जिसे रद्द किया जाय.

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