मध्यप्रदेश में अनलॉक-5: कल से अब दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी, जनिये पूरी गाइडलाइन

भोपाल। Unlock-5 केंद्र सरकार के अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है।

अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर यानी कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा आज सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए।

इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।
बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।

कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।

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