Saturday, May 16, 2026
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मंडी कारोबारियों को बैंक खाते से निकासी पर नहीं लगेगा टीडीएस

भोपाल। बैंक खातों से रुपयों की नकद निकासी पर लागू हुए नए नियम से मंडी कारोबारियों को राहत दे दी गई है।

1 जुलाई से नया नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार किसी भी खाते से सालभर में 20 लाख रुपये से ज्यादा निकाले गए तो दो प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसके दायरे में ऐसे खाताधारकों को रखा गया था जो नियमित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं।

नए नियम के बाद मंडी समिति में रजिस्टर्ड कारोबारियों (एपीएमसी) ने घोषणा कर दी थी कि वे किसानों को नकद भुगतान बंद कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक ऐसे खाताधारक जिन्होंने बीते तीन वर्षों से नियमित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे सालभर में अपने खाते से 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं तो उन्हें उस राशि पर दो प्रतिशत टीडीएस चुकाना होगा।

टैक्स उस राशि पर लगेगा जो 20 लाख रुपये के अतिरिक्त निकाली गई है। यह नियम हर तरह के खाताधारकों पर लागू हो रहा है।

सीए कीर्ति जोशी के मुताबिक इसके साथ ही जो लगातार आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें सालभर में एक करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर इतना टीडीएस भुगतान करना होगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम