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बड़ी खबर: 1अप्रैल कबाड़ हो जाएंगे 15 साल पुराने वाहन, 8 साल पुरानी गाडि़यों पर लगेगा ग्रीन टैक्‍स

Old vehicles will be seized

New Traffic Rules 2021 : इस साल यातायात के नए नियम ना केवल लागू होंगे बल्कि वे समूचे देश में परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगे। ये नियम निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होंगे।

जहां एक अप्रैल से 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का पंजीयन समाप्‍त होने जा रहा है, वहीं निजी वाहन चालकों को अब ग्रीन टैक्‍स चुकाने के लिए तैयार रहना होगा।

पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने प्रमुख फैसला किया है। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीयन पहली अप्रैल, 2022 से रद्द कर दिया जाएगा और वे कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे।

जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़े आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा।

यह रोड टैक्स का 10-25 फीसद हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई अहम बदलावों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी। प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में वर्ष 2000 से पहले निर्मित वाहन 15 फीसद का योगदान रखते हैं। हालांकि कुल वाहनों में इनकी संख्या एक फीसद से भी कम है।

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