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बड़ी खबर: कटनी में लगी धारा 144, मास्क अनिवार्य, निरन्तर चलेगी जांच

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Katni । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने  धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कटनी जिले में कुछ दिनों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

 

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कटनी जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क या फेसकवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क या फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बिना फेसकवर या मास्क के घर से बाहर निकलने पर एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 के तहत 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही जारी आदेश में जिलों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेनिं्सग सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठानों द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी को दुकानों का लगातार निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्वयं मास्क न पहनने वाले, ग्राहकों को इसके लिए पाबंद ना करने वाले, सोशल डिस्टेनिं्सग के लिए एक-एक गज की दूरी पर घेरा ना बनाने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना और दांडिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर महाराष्ट्र प्रान्त से आए सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें सात दिन होम कोरेन्टाईन अवश्य रुप से किया जाए, यह सूचना सभी को दी जाए। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार रेल्वे प्रशासन, नगर पालिक निगम सुनिश्चित करे।

जारी आदेश के तहत नगर निगम व पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेनिं्सग, रोको-टोको संबंधी आदेश आवश्यक रुप से प्रसारित करने के निर्देश भी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दिए हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में आगामी आदेश तक 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले मेले, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने पर अनुमति सशर्त जारी की जाएगी। यह प्रतिबंध कोविड-19 वेक्सीनेशन सेन्टर पर प्रभावशील नहीं होगा।

कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम को सोशल डिस्टेनिं्सग प्रणाली को दुकानों और अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से दल गठित कर लगातार निगरानी रखने और पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।

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