बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – सड़कों पर पटाखे फोड़ने, DJ और लेज़र लाइट पर रोक; बिक्री पर बैन नहीं

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 बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – सड़कों पर पटाखे फोड़ने, DJ और लेज़र लाइट पर रोक; बिक्री पर बैन नहीं

मुंबई: दिवाली और आगामी त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूरे महाराष्ट्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने, डीजे (DJ), डॉल्बी साउंड सिस्टम और तेज लेज़र लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख बिंदु एवं अदालती निर्देश:

  • सड़कों पर पटाखा फोड़ने पर रोक: महाराष्ट्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, निर्माण और बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ताकि इस व्यवसाय से जुड़े गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित न हो।

  • नियंत्रित उपयोग व हरित पटाखे: पटाखे केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए उचित स्थानों पर ही जलाए जा सकेंगे। अदालत ने हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण-अनुकूल त्योहार मनाने के लिए सेलिब्रिटीज की मदद से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है।

  • DJ, लाउडस्पीकर और लेज़र लाइट पर नियमावली: जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और लेज़र लाइट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर सख्त गाइडलाइन्स (SOP) तैयार कर लागू करने का आदेश दिया है।

  • दीर्घकालिक क्रियान्वयन: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस साल की दिवाली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भी इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का पूर्व रुख

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध से इनकार करते हुए कहा था कि इससे भावनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत न देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से विस्तृत आदेश की कॉपी जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।