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बिना अनुमति अधिवक्ता नहीं कर सकते हड़ताल- जबलपुर HC

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जबलपुर। हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को निर्देश दिया कि बिना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जिला जज की अनुमति के बिना हड़ताल नही होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल नही कर सकेंगे. एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया.

हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को निर्देश दिया कि बिना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जिला जज की अनुमति के बिना हड़ताल नही होगी. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट बार कॉउन्सिल ने बिना अनुमति हड़ताल करने का ऐलान किया तो महाधिवक्ता ज़िम्मेदारी सम्भालेंगे.
दरअसल, अधिवक्ता प्रवीण पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और यह दलील दी थी कि हड़ताल से पक्षकारों को परेशानी होती है और मामले लंबित हो जाते हैं.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कई बार न्यायिक मामले प्रभावित होते हैं. अभी हाल ही में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया था.

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