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पूरे सेवाकाल में वेतन नहीं पाने वाले शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिया वेतन देने का आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को बड़ी राहत दी है। गोपाल कृष्ण गोखले नामक इस शिक्षक को नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक कभी वेतन ही नहीं मिला था। अब शीर्ष अदालत ने उनके पूरे वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश दिया है। बिहार के सलेमपुर स्थित भरत मिश्रा संस्कृत कॉलेज में जुलाई 1980 में गोखले की नियुक्ति हुई थी और वह जुलाई 2013 में रिटायर हो गए थे। 72 वर्षीय गोखले के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेज प्रबंधन उनके बकाए भुगतान को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है। उनके एक अन्य वकील ने बताया कि एक अन्य प्रवक्ता से कानूनी लड़ाई के चलते गोखले के बकाए का भुगतान नहीं हो सका है।

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