नई दिल्ली । देशभर के पेंशनधारकों को अब पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई खुशखबरी दी है। देश के करोड़ों पेशनधारकों को अब अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे क्योंकि डाक विभाग की पहल पर अब पेंशनधारकों का लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र घर पर ही बन जाएगा और पेशनधारकों को इसके लिए मात्र 70 रुपए खर्च करना होंगे और घंटों लाइन में लगने से बच सकेंगे।
गौतलब है कि देशभर में पेंशनधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। यदि इस प्रमाण पत्र को नहीं जमा किया जाता है तो पेंशन बंद होने का खतरा बना रहता है। कोरोना वायरस महामारी के खतरे के चलते इन दिनों बुजुर्गों को बाहर निकलने में भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम छूट दी है।
इस साल सभी पेंशनधारक 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीनों के बीच कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके अलावा बुजुर्ग पेंशनधारकों को अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय डाक विभाग अब इसके लिए घर पहुंच सेवा दे रहा है। इसके लिए पेंशनधारक को सिर्फ अपने नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर दे देगा।
यदि आप भी सेवानिवृत्त बुजुर्ग है और अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सेवा की शुरू कर दी है। अब आपके एरिये का पोस्टमैन मात्र 5 मिनट में ही बायोमेट्रिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकता हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पेंशनभोगी कर्मचारी इस ऑनलाइन सेवा का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए पेंशनधारक को मात्र 70 रुपए का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा।
सिर्फ आधार प्रमाण पत्र देना होगा जरूरी
यदि आप भी डाकिए से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आधार नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी भी पोस्टमैन को देना जरूरी है। पोस्टमैन आधार के माध्यम से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देना और जो ऑटोमेटिक पेंशन जारी करने वाले से संबंधित विभाग या बैंक में अपडेट हो जाएगा। बुजुर्ग पेंशनधारक को बैंक या पेंशन ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

