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ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी, सवारी वाहन बनाने पर होगी बडी कार्यवाही

Tractor

जबलपुर :  प्रदेश में बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने वालों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कसने जा रही है। अब जिन ट्रैक्टर चालकों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके  खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस पर अब अमल राज्य सरकारों को करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटना की संख्या एवं उससे होने वाली मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
ट्रैक्टर को बनाया सवारी वाहन तो होगा जब्त
शादी-ब्याह या फिर किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल करते है। जबकि ड्राइवर भी सवारियों को ट्रॉली में बैठाने के बाद रफ्तार से भागते है। ऐसे में सबसे ज्यादा हादसे होते है। इसलिए न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा, बल्कि सवारी बैठीं मिलने पर यातायात पुलिस ट्रैक्टर-ट्रॉली को ही जब्त कर लेगी।

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