
जबलपुर– जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन में दी सशर्त छूट दी है। आइए जानते हैं संक्षेप में इस छूट के बारे में
ये होंगी सशर्त छूट
- 3 मई तक सशर्त छूट के आदेश कलेक्टर भरत यादव ने किए जारी
- कंटेन्मेंट ज़ोन में सिर्फ नगर निगम कर्मचारी पीपीई किट पहनकर करेंगे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
- सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी फुटकर किराना दुकानें
- थोक मंडियों का संचालन रहेगा बन्द
- रिटेलर्स को सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे थोक व्यापारी
- सुबह और शाम 6 से 8 बजे 2-2 घण्टे दूध विक्रय की छूट
- सिर्फ पहचान पत्र धारक ठेला संचालक बेच सकेंगे सब्जी
- सब्जी और फल मण्डियां आम लोगों के लिए रहेंगी बन्द
- अत्यावश्यक सेवाएं छोड़ कर किसी भी वाहन के सड़क पर निकलने पर रहेगी रोक
- एक शिफ्ट में 20% कर्मचारियों के साथ सन्चालित हो सकेंगे अनुमति प्राप्त दफ्तर और उद्योग।
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