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गरबा में देर रात तक लाउड स्‍पीकर बजाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

helth dans

इंदौर। कलेक्टर ने जब गरबों में लाउड स्‍पीकर बजाने के लिए रात 12 बजे तक की अनुमति देने से इनकार कर दिया तब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बुधवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर समय बढ़ाने की मांग की.मध्‍यप्रदेश के इंदौर में गरबा महोत्सव में देर रात तक लाउड स्‍पीकर बजाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया गया है. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है, जिससे इस पूरे आयोजन पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि गरबे रात दस बजे के बाद ही शुरू हो पाते हैं और देर रात तक चलते हैं. वहीं बिना लाउड स्पीकर के पूरा आयोजन ही फीका पड़ जाएगा.

यही कारण है कि पहले बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति देने की मांग की, लेकिन कलेक्टर ने जब अनुमति देने से इनकार कर दिया तब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बुधवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर समय बढ़ाने की मांग की.

याचिका में दलील दी गई कि पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के मामले में जिला कलेक्टर दो घंटे ज्यादा देर तक लाउड स्पीकर की अनुमति दे सकता है, वहीं गरबा धार्मिक आयोजन है न कि राजनीतिक आयोजन और ये मामला लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है, लिहाजा विशेष अधिकार के तहत प्रशासन दो घंटे की अवधि गरबा आयोजनों के लिए बढ़ा सकता है. इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. अब इस मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

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