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आयोग का बड़ा फैसला: गवर्मेन्ट कॉन्ट्रेक्टर और सप्लायर नहीं लड़ सकेंगें चुनाव

election commission1 03 06 2018

जबलपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने शासन के साथ निर्माण कार्यों का निष्पादन और शासकीय विभागों को सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध करने वाले व्यक्तियों ( गवर्मेंट कॉन्ट्रेक्टर और सप्लायर ) को चुनाव लड़ने के अयोग्य माना है । ऐसे व्यक्ति न तो लोकसभा का और न ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकेंगें ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया के मुताबिक शासन के साथ निर्माण कार्यों या शासकीय विभागों को सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन आयोग ने लाभ का पद धारित करने वालों की श्रेणी में शामिल माना है । उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति शासन के साथ किये गए अनुबन्ध की अवधि पूरी होने के बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं ।

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